SBI बैंक को मिलेगा बकाया कैश क्रेडिट लोन, 7.19 लाख रुपए वसूलने के आदे

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चंडीगढ़ कोर्ट फैसला
चंडीगढ़ कोर्ट फैसला

7.19 लाख रुपए वसूलने के आदेश

चंडीगढ़ की सिविल कोर्ट ने बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया। बैंक ने अपने ग्राहक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने कैश क्रेडिट लोन की किस्तें लंबे समय से नहीं चुकाईं, जिसके चलते खाते में लगातार बकाया बढ़ता गया।

अदालत ने सभी दस्तावेजों और बैंक रिकार्ड की जांच के बाद माना कि उधारकर्ता ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि बैंक को अपनी बकाया राशि वसूलने का अधिकार है और 7.19 लाख रुपये के साथ ब्याज वसूला जा सकता है। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि उधारकर्ता निर्दिष्ट समयसीमा में भुगतान नहीं करता, तो बैंक को संपत्ति जब्त करने या वैधानिक वसूली कार्रवाई का अधिकार रहेगा।

बैंक के वकील ने बताया कि यह फैसला उन मामलों में एक मिसाल बनेगा, जहाँ उधारकर्ता जानबूझकर भुगतान में देरी करते हैं। वहीं, अदालत ने यह भी कहा कि बैंक और ग्राहक के बीच पारदर्शिता और समय पर संवाद बनाए रखना जरूरी है ताकि ऐसे विवादों से बचा जा सके।

SBI अधिकारियों ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत का यह आदेश बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और अनुशासन को मजबूत करेगा। फिलहाल, आदेश की कॉपी बैंक को सौंप दी गई है और अगली कार्यवाही शुरू की जा रही है।

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