CBI कोर्ट ने दुर्लभ वन्यजीवों की तस्करी के मामले में आरोपी को भगोड़ा घोषित किया;
नई दिल्ली: विशेष CBI अदालत ने तेंदुए की खाल और अन्य दुर्लभ वन्यजीव अंग रखने वाले आरोपी को भगौड़ा घोषित कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की गई, लेकिन वह अब तक फरार है।
CBI की जांच के अनुसार, आरोपी के पास से करीब ₹30 करोड़ कीमत के तेंदुए की खाल, नाखून, दांत और अन्य अंग बरामद किए गए थे। यह कार्रवाई दिल्ली स्थित CBI की वन्यजीव अपराध शाखा की टीम ने वर्ष 2023 में एक गुप्त सूचना पर की थी।
छापेमारी के दौरान CBI ने पाया कि आरोपी एक अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है, जो हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और नेपाल तक फैला हुआ है। आरोपी इस नेटवर्क के जरिए विदेशी खरीदारों को वन्यजीवों के अंग तस्करी कर सप्लाई करता था।
अदालत ने आरोपी के बार-बार पेश न होने और गिरफ्तारी से बचने पर उसे “प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर (भगोड़ा)” घोषित कर दिया है। साथ ही उसकी संपत्तियों की जब्ती प्रक्रिया भी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
CBI सूत्रों ने बताया कि एजेंसी अब आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी कर रही है।
वन विभाग और इंटरपोल से भी इस मामले में सहयोग मांगा गया है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत यह अपराध गंभीर श्रेणी में आता है और दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
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