जींद : थाना अलेवा क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज दुष्कर्म और जहरखुरानी के संगीन मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की अदालत ने अभियुक्त विकास निवासी डाहौला को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता, तो उसे अतिरिक्त 5 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला दिनांक 5 जून 2022 का है, जब थाना अलेवा में एक 20 वर्षीय महिला ने शिकायत दी थी कि आरोपी विकास, जो उसका पड़ोसी है, किसी बहाने से उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना की वीडियो बनाकर पीड़िता को डराने-धमकाने लगा। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने जबरन उसके मुंह में जहरीली दवाई डाल दी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।
घटना की शिकायत पर थाना अलेवा पुलिस ने मुकदमा संख्या 144/2022 धारा 376(2)(N), 328, 506 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की। प्रभावी अनुसंधान और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
पुलिस ने अदालत के इस निर्णय को पीड़ित महिला को न्याय मिलने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
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