164 तरह के केस अब कोर्ट नहीं जाएंगे — राज्यपाल ने दी मंजूरी, छोटे अपराधों में सिर्फ जुर्माना होगा

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न्याय प्रणाली में बड़ा सुधार
न्याय प्रणाली में बड़ा सुधार

छोटे अपराधों में मुकदमे की जगह अब लगेगा जुर्माना

न्याय प्रणाली में बड़ा सुधार – हरियाणा सरकार ने न्याय प्रणाली को तेज और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में 164 तरह के मामूली आपराधिक मामले अदालत में नहीं जाएंगे। इन मामलों में लोगों को कोर्ट में मुकदमे की बजाय जुर्माना भरने की सुविधा मिलेगी।

इस प्रस्ताव को हरियाणा कैबिनेट ने पहले मंजूरी दी थी और अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसे अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है।

सरकार का दावा है कि इस फैसले से अदालतों का बोझ कम होगा और जनता को न्याय तेजी से मिलेगा।

इन अपराधों में ट्रैफिक उल्लंघन, सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा, छोटे स्तर की मारपीट, बिना लाइसेंस दुकान चलाना, मामूली तोड़फोड़, गंदगी फैलाना जैसे केस शामिल हैं। पहले इन मामलों में लोगों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे।

अब ऐसे मामलों में पुलिस या अधिकृत अधिकारी मौके पर ही जुर्माना वसूल सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

हरियाणा के गृह विभाग ने बताया कि यह प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे छोटे अपराधों के लिए मुकदमेबाजी का दबाव कम होगा और गंभीर मामलों पर पुलिस अधिक ध्यान दे सकेगी।

सूत्रों के मुताबिक, इस नीति के तहत जुर्माने की राशि अपराध की प्रकृति के अनुसार तय की जाएगी। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता, तो फिर मामला कोर्ट भेजा जाएगा।

राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन और रूल्स जारी करेगी, जिसमें हर अपराध का जुर्माना तय होगा।

कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय फास्ट-ट्रैक जस्टिस की दिशा में मिसाल बनेगा।


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