शराब पीने के बाद विवाद में सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, कोर्ट ने सुनाई सजा
करनाल : दोस्ती को शर्मसार करने वाले एक जघन्य मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला शराब पीने के बाद हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें गुस्से में आकर आरोपी ने अपने ही दोस्त को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना करनाल जिले के एक गांव में हुई थी। आरोपी और मृतक आपस में अच्छे दोस्त थे और घटना वाले दिन दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। नशे की हालत में किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर अपने दोस्त को जोर से धक्का दे दिया।
धक्का लगने से मृतक संतुलन खो बैठा और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही हालत नाजुक हो गई। परिजनों द्वारा उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण गंभीर अंदरूनी चोटें बताया गया, जो सीढ़ियों से गिरने के कारण आई थीं।
ट्रायल के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शराब के नशे में किया गया अपराध भी अपराध ही होता है और इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोस्ती का भरोसा तोड़कर की गई यह हत्या समाज के लिए गंभीर संदेश है।
सजा सुनाए जाने के बाद मृतक के परिजनों ने फैसले पर संतोष जताया, वहीं अदालत ने जुर्माने की राशि न चुकाने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
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