2.10 करोड़ में कोठी की नीलामी बरकरार, अदालत ने याचिका ठुकराई

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Chandigarh property auction

मार्केट वैल्यू अधिक होने का दावा नामंजूर, कोर्ट बोला- प्रक्रिया पारदर्शी रही

चंडीगढ़ में 2.10 करोड़ रुपये में हुई एक कोठी की नीलामी को लेकर दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संपत्ति का बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक है और नीलामी उचित दर पर नहीं हुई। हालांकि अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार और सभी संबंधित पक्षों की मौजूदगी में संपन्न हुई।

मामला उस समय उठा जब कर्ज वसूली की कार्रवाई के तहत संपत्ति को नीलाम किया गया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि संपत्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया गया और उसे कम कीमत पर बेच दिया गया। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि नीलामी की सूचना सार्वजनिक रूप से जारी की गई थी और इच्छुक बोलीदाताओं को भाग लेने का अवसर दिया गया था।

निर्णय में कहा गया कि जब नीलामी पारदर्शी तरीके से की गई और किसी प्रकार की अनियमितता के ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, तो केवल अधिक बाजार मूल्य का अनुमान लगाकर प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नीलामी में प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया अपनाई गई थी।

इस फैसले के बाद 2.10 करोड़ रुपये की बोली को वैध माना गया है और संपत्ति का हस्तांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय बताता है कि नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित सूचना सबसे अहम तत्व होते हैं।

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