डीआरओ को झटका, अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर

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Panchkula DRO case

फोन कॉल डिटेल्स और असहयोग बना कारण, गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी

पंचकूला में एक राजस्व अधिकारी (डीआरओ) को उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान सामने आई फोन कॉल डिटेल्स और अन्य परिस्थितियां प्रथम दृष्टया गंभीर संदेह पैदा करती हैं।

जांच एजेंसियों के अनुसार, संबंधित अधिकारी से पूछताछ के लिए कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। यही बात अदालत के समक्ष भी रखी गई, जिसके आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया। अदालत ने माना कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो सकती है।

सूत्रों का कहना है कि फोन कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसे संपर्क सामने आए हैं, जो जांच की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अधिकारी को झूठा फंसाया जा रहा है और उन्होंने किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में भाग नहीं लिया।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। जांच एजेंसियां आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाने की तैयारी में हैं। मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

अधिकारियों का कहना है कि कानून के तहत निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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