दिल्ली-NCR में 18-21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति

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उच्चतम न्यायालय—पर्यावरण से समझौता नहीं होगा, 

ग्रीन पटाखों के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी

दिल्ली-NCR में इस दिवाली 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों को बेचने और फोड़ने की अनुमति दी गई है। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण और उत्सव के संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय (CJI) ने कहा कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के दौरान पर्यावरण से समझौता नहीं किया जा सकता।

CJI ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों के लिए समय सीमित और नियंत्रित परमिशन दी गई है ताकि नागरिक आनंद उठा सकें, लेकिन प्रदूषण स्तर को संतुलित रखा जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखों में धुआं और हानिकारक रसायन बहुत कम होते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता पर असर कम पड़ता है। इसके बावजूद, समय और स्थान को नियंत्रित करना जरूरी है ताकि उत्सव और सुरक्षा दोनों बनाए रखे जा सकें।

दिल्ली और एनसीआर के पुलिस और प्रशासन ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। इलाके में विशेष निगरानी और नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय और स्थान पर ही पटाखे फोड़ें और सुरक्षित तरीके अपनाएं।

इस निर्णय से व्यापारियों को भी राहत मिली है। अब वे सीमित अवधि में ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, दिल्ली-NCR में इस दिवाली ग्रीन पटाखों के प्रयोग के जरिए उत्सव मनाने और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है।

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