पुलिस भर्ती में आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट सख्त

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Haryana police recruitment

हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित उम्मीदवारों को CET-2 प्रक्रिया में अस्थायी तौर पर शामिल होने की अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मामला भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जुड़े नियमों और पात्रता को लेकर उठे विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि कुछ अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने से उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद अंतरिम राहत देते हुए उन्हें अस्थायी रूप से प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति फिलहाल अंतरिम आधार पर दी जा रही है और अंतिम फैसला मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा। वहीं सरकार और HSSC से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा गया है। आगामी सुनवाई में भर्ती नियमों और आरक्षण से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

इस फैसले के बाद भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में राहत का माहौल देखा गया। लंबे समय से कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर असमंजस में थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर अवसर मिल सकेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं भर्ती बोर्ड और सरकार की ओर से अब अदालत में अपना पक्ष रखा जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई पर हजारों उम्मीदवारों की नजर बनी रहेगी।

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