हत्या मामले में जुवेनाइल दोषी को उम्रकैद, 21,500 रुपये जुर्माना

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Jind Murder Case

जींद बाल न्यायालय का सख्त फैसला,

अवैध हथियार से गोली मारकर की गई थी हत्या;

पुलिस की मजबूत जांच व पैरवी से मिला न्याय

जींद, (एस• के• मित्तल) : जींद में सनसनीखेज हत्या मामले में बाल न्यायालय सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह की अदालत ने जुवेनाइल आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 21,500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, थाना सदर जींद में रविन्द्र निवासी क्षेत्र सदर ने शिकायत दी थी कि उसका भाई सोनू मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी पीछे से आई सफेद कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद कार सवार आरोपियों ने उस पर हमला कर अवैध हथियार से गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2020 में धारा 302, 148, 149, 120-बी आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गहन जांच, साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।

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