हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

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प्रत्येक पर ₹35,500 जुर्माना, न देने पर अतिरिक्त कारावास

जींद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडिशनल सेशंस जज) श्री जयबीर सिंह की अदालत ने हत्या के एक संगीन मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी सुमेश उर्फ काला निवासी बीबीपुर व बिंटू उर्फ मार्ड निवासी बिरौली को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई।
यह मामला एफआईआर संख्या 80 दिनांक 10 मार्च 2020 थाना सदर जींद में दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को निम्नानुसार सजा सुनाई :
धारा 302 सहपठित 149 भा.द.स. के तहत आजीवन कारावास व ₹25,000 जुर्माना

धारा 120-बी सहपठित 302 भा.द.स. के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 जुर्माना

धारा 148 भा.द.स. के तहत 1 वर्ष का कारावास व ₹500 जुर्माना
अदालत ने आदेश दिया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अदालत ने 24 अक्टूबर 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद 27 अक्टूबर 2025 को सजा सुनाई गई।

 

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