महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल से सटे बेचिराग गांव लुतफपुर में पहले बेची जा चुकी जमीन को दोबारा बेचने के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 82 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया है। शहर नारनौल थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मोहन लाल और सूबे सिंह ने 22 सितंबर 2026 को संयुक्त सब रजिस्ट्रार नारनौल कार्यालय में शिकायत दी थी। इसमें गांव लुतफपुर निवासी आशा की जमीन की बिक्री और बाद में उसी जमीन की दोबारा रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया गया।
शिकायत के मुताबिक, जमाबंदी वर्ष 2021-22 की खेवट नंबर 110 में कुल 55 कनाल 18 मरला जमीन दर्ज थी। इसमें आशा का हिस्सा पांचवां भाग बताया गया। आरोप है कि उसने अपने हिस्से की अधिकांश जमीन पहले ही अलग-अलग लोगों को बेच दी थी।
पहली बिक्री 27 दिसंबर 2018 को वसीका नंबर 4630 के माध्यम से हुई थी। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, बिक्री के बाद आशा के पास केवल करीब 16 गज जमीन बची थी। हालांकि, पहले खरीदारों के नाम इंतकाल दर्ज नहीं हुआ था।
आरोप है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर आशा ने 14 सितंबर 2026 को वसीका नंबर 1867 के जरिए पहले बेची गई जमीन की दोबारा बिक्री ऋतू कुमारी को कर दी। शिकायत मिलने के बाद संयुक्त सब रजिस्ट्रार कार्यालय ने मामले की जांच की। इसके बाद नई रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज इंतकाल नंबर 2328 रद्द कर दिया गया।
कार्यालय की ओर से पुलिस को भेजे पत्र में गलत तथ्यों के आधार पर और धोखाधड़ी की नीयत से रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया गया है। पत्र में विक्रेता, खरीदार और रजिस्ट्री के गवाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।
पुलिस को संयुक्त सब रजिस्ट्रार कार्यालय का पत्र क्रमांक 666/आरसी, दिनांक 24 सितंबर 2026 प्राप्त हुआ था। पत्र की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब जमीन की बिक्री से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है।
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