दिल्ली में 1 नवंबर से बसों के प्रवेश के नए नियम, सोनीपत आरटीए ने संचालकों को तैयारी करने को कहा

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Delhi Bus Entry Rules

दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर 2026 से बसों के प्रवेश संबंधी नए नियम लागू होंगे। आरटीए सोनीपत के अनुसार, दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-VI मानक वाली डीजल बसों को प्रवेश की अनुमति होगी। बीएस-VI से नीचे के उत्सर्जन मानक वाली डीजल बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सोनीपत सुभाष चन्द्र ने बताया कि यह व्यवस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश संख्या 93, दिनांक 3 जून 2025 के तहत लागू होगी। उन्होंने बस मालिकों, परिवहन संचालकों, टूर ऑपरेटरों और शिक्षण संस्थानों से समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी करने की अपील की है।

आरटीए के मुताबिक, नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, संस्थागत और स्कूल बस परमिट सहित अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत दिल्ली आने वाली बसों पर भी लागू होंगे। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों पर निर्देश संख्या 93 के तहत यह प्रवेश प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

संचालकों को अपनी बसों के ईंधन प्रकार, उत्सर्जन मानक और पंजीकरण विवरण की जांच करने के लिए कहा गया है। दिल्ली जाने वाली सेवाओं में अनुमत श्रेणी की बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इससे सीमा पर प्रवेश रोके जाने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी से बचाया जा सकेगा।

स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को दिल्ली भ्रमण, शैक्षणिक यात्राओं तथा कार्यक्रमों के लिए बस बुक करते समय इन प्रावधानों का ध्यान रखने को कहा गया है। आरटीए ने बताया कि मानकों के अनुरूप नहीं होने वाली बस का चयन करने पर विद्यार्थियों और यात्रियों को दिल्ली सीमा पर असुविधा हो सकती है।

सीमा प्रवेश बिंदुओं पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस एएनपीआर, आरएफआईडी या अन्य उपयुक्त तकनीकी प्रणालियों से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। संचालकों को एक नवंबर से केवल अनुमत बसें भेजने की सलाह दी गई है।

आरटीए ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर की अंतरशहरी सार्वजनिक बस सेवाओं पर आयोग के निर्देश संख्या 78 और 81 के तहत लागू प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। परिवहन यूनियनों, बस एवं टूर ऑपरेटर संगठनों और शिक्षण संस्थानों से नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की गई है।

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