ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, ‘कपल केस’ को अब अधिकतम 5 अंक

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Haryana transfer policy
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गजट नोटिफिकेशन जारी

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत अब ‘कपल केस’ कैटेगरी में कर्मचारियों को अधिकतम पांच अंक दिए जाएंगे। इससे पति-पत्नी को एक ही स्थान या निकटतम कार्यस्थल पर पोस्टिंग मिलने की संभावना पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगी। सरकार ने इसका आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, कई विभागों में कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि कपल केस को प्राथमिकता देते हुए अंक बढ़ाए जाएं, ताकि परिवारिक स्थिति मजबूत रहे और कर्मचारियों पर अनावश्यक मानसिक दबाव न पड़े। पहले कपल केस में कम अंक होने की वजह से कई बार कर्मचारी अपनी पसंदीदा या आवश्यकता के अनुरूप जगह नहीं पा रहे थे, जिससे परेशानी बढ़ती थी।

नए संशोधन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पति-पत्नी अगर दोनों सरकारी सेवक हैं, तो वे ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के दौरान कपल केस के रूप में आवेदन कर सकेंगे। सिस्टम स्वतः उन्हें पांच अंक प्रदान करेगा, जोकि मेरिट लिस्ट में उनकी स्थिति मजबूत करेगा। इससे दोनों को एक-दूसरे के निकट पोस्टिंग मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।

इसके अलावा, विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को और पारदर्शी और सरल बनाने के लिए भी दिशानिर्देश अपडेट किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, आने वाली ट्रांसफर ड्राइव में नए संशोधन को लागू किया जाएगा, ताकि कर्मचारी समय रहते इसके आधार पर अपनी प्राथमिकताएं सेट कर सकें। नई पॉलिसी का उद्देश्य पारिवारिक एकता को बनाए रखना और कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को सकारात्मक दिशा देना है।

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