नगर निकाय की सख्ती, विवादित भूमि पर हो रहा निर्माण ठप

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खादी आश्रम परिसर में अवैध गतिविधि पर कार्रवाई, संबंधित व्यक्तियों को भेजी गई कानूनी सूचना

हरियाणा के करनाल शहर में नगर पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए खादी आश्रम से जुड़ी भूमि पर दुकानों के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। नगर पालिका अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर चल रहे काम को तत्काल प्रभाव से बंद कराया और निर्माण से जुड़े लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है।

नगर पालिका की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, खादी आश्रम की जमीन पर बिना किसी स्वीकृत नक्शे के दुकानें बनाई जा रही थीं। यह भूमि विशेष श्रेणी में आती है, जहां किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण नियमों और अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि न तो निर्माण की अनुमति ली गई थी और न ही नगर पालिका से भवन मानचित्र को स्वीकृति दिलाई गई थी।

प्रशासन ने इस मामले में 10 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि निर्माण कार्य जारी रखना है, तो पहले नियमानुसार नक्शा मंजूर कराना अनिवार्य होगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज और अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई, तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, निर्माण हटाने या ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे न केवल शहरी नियोजन प्रभावित होता है, बल्कि भविष्य में कानूनी विवाद और जनहित से जुड़े मुद्दे भी खड़े हो सकते हैं। इसी वजह से समय-समय पर ऐसे स्थलों की जांच की जाती है, जहां नियमों की अनदेखी की आशंका रहती है।

इस कार्रवाई के बाद संबंधित लोगों में हलचल देखी गई है। कुछ लोगों ने जल्द ही नक्शा मंजूर कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। वहीं, प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले नगर पालिका से अनुमति जरूर लें, ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े।

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