बिजली लाइनों को लेकर सख्ती, रिहायशी निर्माण पर लगेगा ब्रेक

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High Voltage Lines

हाई टेंशन तारों के दायरे में भवन निर्माण पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

हरियाणा के कैथल जिले में अब हाई वोल्टेज बिजली लाइनों के नीचे मकान या अन्य स्थायी निर्माण नहीं हो सकेंगे। बिजली सुरक्षा को लेकर बढ़ती घटनाओं और संभावित हादसों को देखते हुए बिजली निगम ने सख्त रुख अपनाया है। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता (एसई) ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हाई टेंशन तारों के नीचे किसी भी प्रकार के निर्माण को अनुमति न दी जाए।

बिजली निगम का कहना है कि पिछले कुछ समय से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोग नियमों को नजरअंदाज कर हाई वोल्टेज लाइनों के ठीक नीचे मकान, दुकानें और अन्य ढांचे खड़े कर रहे हैं। इससे न केवल निर्माण करने वालों की जान को खतरा रहता है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी यह स्थिति गंभीर साबित हो सकती है। इसी कारण अब निरीक्षण को और सख्त किया जाएगा।

एसई ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से निगरानी करें और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्य को मौके पर ही रुकवाने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाने के आदेश भी दिए गए हैं। बिजली निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी हादसे की स्थिति में जिम्मेदारी निर्माणकर्ता और संबंधित व्यक्ति की होगी।

जनता को भी इस संबंध में चेतावनी जारी की गई है। बिजली निगम ने लोगों से अपील की है कि वे मकान या किसी भी तरह का ढांचा बनाने से पहले बिजली लाइनों की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। यदि किसी क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन गुजर रही है तो निर्धारित सुरक्षा दूरी का पालन करना अनिवार्य है।

बिजली अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी सुरक्षित और सुचारु बनी रहेगी। निगम ने साफ किया है कि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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