चोरी करते पकड़े जाने पर मकान मालिक की पीट-पीटकर हत्या

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दोषी को 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना

सफीदों, (एस• के• मित्तल) : थाना सदर सफीदों के एक गंभीर आपराधिक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सूनेजा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को गैर इरादतन हत्या व चोरी के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला मुकदमा नंबर 63/2024 थाना सदर सफीदों से संबंधित है। शिकायतकर्ता तनूज निवासी गांव रोझला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात्रि के समय गांव का ही संदीप चोरी की नीयत से उसके घर में घुस आया। घर में आहट सुनकर उसके पिता बबली की नींद खुल गई और उन्होंने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपी संदीप ने चोरी करते पकड़े जाने पर बबली पर लात-घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर शिकायतकर्ता तनूज भी मौके पर पहुंच गया और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी ने ईंट से हमला कर खुद को छुड़ाया और मौके से फरार हो गया। हाथापाई के दौरान आरोपी का मोबाइल फोन व एक जूता मौके पर ही गिर गया, जो बाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने। घायल अवस्था में बबली को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सदर सफीदों पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या व चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत विस्तृत जांच कर मजबूत सबूतों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी एवं पुलिस द्वारा एकत्र किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सूनेजा की अदालत ने आरोपी संदीप को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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