हरियाणा पुलिस SI भर्ती विवाद खत्म: हाईकोर्ट ने कहा– चयन प्रक्रिया में दखल नहीं
हरियाणा पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि चयन विशेषज्ञों की राय के आधार पर किया गया है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि भर्ती परीक्षा की उत्तर-कुंजी में त्रुटियां हैं और गलत उत्तरों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। उनका कहना था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर विवादित हैं, जिससे अभ्यर्थियों के परिणाम प्रभावित हुए हैं। इस आधार पर उन्होंने चयन प्रक्रिया को रद्द करने या दोबारा मूल्यांकन कराने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि उत्तर-कुंजी का निर्धारण विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया गया है। अदालत ने माना कि जब विशेषज्ञों ने तकनीकी और अकादमिक दृष्टि से उत्तर-कुंजी तैयार की है, तो केवल आशंका या असहमति के आधार पर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर-कुंजी में किसी प्रकार की स्पष्ट या प्रत्यक्ष त्रुटि सामने नहीं आई है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती और चयन प्रक्रिया से जुड़े मामलों में अदालत की भूमिका सीमित होती है। जब तक चयन प्रक्रिया में मनमानी, नियमों का उल्लंघन या स्पष्ट गलती साबित न हो, तब तक न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर बार परीक्षाओं के बाद उत्तर-कुंजी को लेकर विवाद खड़ा करना चयन प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से बाधित करता है।
इस फैसले के बाद हरियाणा पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। इससे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जबकि याचिकाकर्ताओं की उम्मीदों को झटका लगा है। माना जा रहा है कि अब भर्ती से जुड़ी आगे की प्रक्रियाएं बिना किसी कानूनी अड़चन के पूरी की जाएंगी।
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