ADA भर्ती परीक्षा रद्द — हाईकोर्ट ने कहा “कानून विषय के बिना परीक्षा लेना मनमानी है

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हरियाणा में आयोजित ADA (Assistant District Attorney) भर्ती परीक्षा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह परीक्षा “असंगत और मनमानी” थी क्योंकि इसमें कानून (Law) विषय से जुड़े आवश्यक प्रश्न ही शामिल नहीं किए गए थे। कोर्ट ने माना कि जब पद का स्वरूप कानूनी है, तो परीक्षा में कानून विषय की अनदेखी उम्मीदवारों के साथ अन्याय है।

यह परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह तर्क दिया कि प्रश्नपत्र में कानून से संबंधित मूल विषयों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा पैटर्न भर्ती नियमों और अधिसूचना के विरुद्ध था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) को फटकार लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और पद की आवश्यक योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह नई परीक्षा की तारीख और संशोधित सिलेबस तय करे ताकि योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।

इस फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी और राहत का माहौल है। उम्मीदवारों का कहना है कि यह फैसला न्यायिक पारदर्शिता और समान अवसर की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं, आयोग ने संकेत दिए हैं कि वह आदेश का पालन करेगा और जल्द नई परीक्षा की घोषणा की जाएगी।

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