नए नियमों का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना
हरियाणा सरकार ने राज्य में उद्योगों और व्यवसायों की कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए बिजनेस आवर्स और ओवरटाइम से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए अधिसूचना के तहत बिजनेस आवर्स को एक घंटे बढ़ा दिया गया है, जिससे अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी जरूरत के अनुसार अधिक समय तक संचालन कर सकेंगे। इससे न केवल उद्योगों में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि श्रमिकों को भी अधिक कार्य अवसर मिल सकेंगे।
सरकार ने ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले निर्धारित 150 घंटों की तुलना में अब इसे 106 घंटे और बढ़ाया गया है, जिससे कुल ओवरटाइम सीमा लगभग 256 घंटे तक पहुंच सकती है। यह निर्णय विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, जहां मांग के अनुसार अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होती है। हालांकि, श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ओवरटाइम कार्य पूरी तरह से श्रम कानूनों के अनुरूप होना चाहिए और श्रमिकों को निर्धारित दर से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके अलावा, बड़ी कंपनियों में नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) और पहचान पत्र (ID Card) को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की पहचान, सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करना है। नियुक्ति पत्र न मिलने की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नियम लागू किया है। अब हर कर्मचारी को ज्वाइनिंग के समय ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
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