सहायक रजिस्ट्रार को मंत्री शर्मा के आदेश पर निलंबित, ग्रीवेंस पर कार्रवाई में लापरवाही
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सहकारी समिति के सहायक रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश राज्य के मंत्री शर्मा ने ग्रीवेंस मीटिंग के दौरान दिया। अधिकारी पर आरोप था कि वह प्राप्त शिकायतों और समस्याओं पर उचित और समयबद्ध कार्रवाई नहीं कर रहा था, जिससे सदस्यों और जनता में नाराजगी फैल गई।
मंत्री शर्मा ने मीटिंग में स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता और त्वरित समाधान बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों को अनदेखा करना या कार्रवाई में देरी करना स्वीकार्य नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने सहायक रजिस्ट्रार के निलंबन का आदेश जारी किया।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ग्रीवेंस मामलों की समीक्षा की जाए और जिन मामलों में अनियमितता या लापरवाही हुई है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे अधिकारी नहीं चलेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाते।
सहायक रजिस्ट्रार के निलंबन के बाद महेंद्रगढ़ की सहकारी समितियों में कार्यप्रणाली को सुधारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों की समय पर सुनवाई और समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम स्थानीय लोगों और सदस्यों में संतोष और विश्वास बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सहायक रजिस्ट्रार पर यह आरोप भी था कि वह शिकायतों को दर्ज करने और उनका निष्पक्ष समाधान करने में ढिलाई बरतता था। मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि प्रशासन ऐसे अधिकारियों के साथ सहनशील नहीं रहेगा और सभी मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद महेंद्रगढ़ में सहकारी समितियों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम और मजबूत हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में सभी कर्मचारियों को ग्रीवेंस प्रबंधन और शिकायत निवारण के प्रति सतर्क रहना होगा।
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