पटना : जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार ने अब कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जाये। बिहार सरकार की ओर से इसे लेकर याचिका दायर कर दी गयी है। याचिका में सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने मुख्य न्यायाधीश से मामले में जल्द सुनवाई करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद गुरुवार को सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और इस सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक एकत्र किए गए आंकडों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि अंतिम आदेश पारित होने तक इन आंकड़ों को किसी से भी साझा न किया जाए। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के पास जातीय जनगणना करने की कोई शक्ति नहीं है और ऐसा करना संघ की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण होगा। इस मामले में कोर्ट अब तीन जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं, बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही तो याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव, धनंजय कुमार तिवारी और अन्य ने दलीलें पेश की थी।