Tuesday, October 3, 2023

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राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट  में सुनवाई चार जुलाई तक टली

पटना :  कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई तक टल गई है। इस दौरान निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट से लगी रोक बरकरार रहेगी। भाजपा नेता सुशील मोदी की तरफ से दायर परिवाद पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत में पेशी के आदेश पर रोक लगा दी थी। दरअसल, सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था। हालांकि उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ सके, इसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने 15 मई तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। आज राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी।

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