पटना : बिहार में 1 लाख 70 हजार 461 शिक्षक पदों के लिए एक-दो दिनों में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की मंगलवार को हुई बैठक में परीक्षा के प्रारूण को अंतिम रूप दे दिया गया है। बैठक के बाद बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि परीक्षा का प्रारूप तैयार हो गया है और एक- दो दिनों में विज्ञापन निकाला जाएगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी। पहले मेन पेपर में 150 प्रश्न होने थे, लेकिन अब मेन पेपर में 120 प्रश्न ही होंगे। एक पद के लिए एक ही मेन पेपर होगा। बता दें कि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित आयोग और विभाग के अधिकारियों की सोमवार को बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ था कि नियुक्ति परीक्षा में बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल वैसे छात्र-छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा जो टेट, सीटेट या एसटीईटी पास हों। अतुल प्रसाद ने बताया कि बीएड-डीएलएड में अपीयरिंग हैं, इनको भी मौका मिलेगा। इसके लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण के योग्यता पूरी होनी चाहिए। इसके लिए 31 अगस्त तक की सीमा होगी। आयोग द्वारा जब वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस वक्त उम्मीदवार को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। डीएलएड और बी.एड के साथ ही सीटीईटी अपीरियिंरग अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा, पर ऐसे अभ्यर्थियों को 31 अगस्त तक पास कर प्रमाण पत्र ले लेना होगा। प्राथमिक स्कूल के परीक्षा पैटर्न पहले की तरह ही रहेगा और एससीईआरटी का सिलेबस आधार होगा। जबकि 9-12 के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस मान्य होगा। उन्होंने बताया कि भाषा के लिए 100 नंबर के पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें पास करना अनिवार्य होगा। वहीं मेन बिषय में अब 150 की जगह 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और मेधा सूची मेन बिषय में मिले अंको के आधार पर बनेगा। एक पद के लिए एक पेपर देना होगा जबकि दो पद के लिए दो पेपर की तैयारी करनी होगी। कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान को सोमवार को संशोधित कर दिया है। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी एक और अधिसूचना कहा गया है कि जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की आयु में 10 वर्षों की छूट होगी।