पटना : बिहार में जातीय गणना पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से मंगलवार को फिर झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार की ओर दायर जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया। खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की तिथि तीन जुलाई ही रखा। इससे पहले चार मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि तीन जुलाई रखा था। बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही ने जल्द सुनवाई की याचिका दायर की थी ताकि जातीय गणना का बाकी काम कराया जा सके। लेकिन कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार इस दौरान इकट्ठी किए गये आंकड़ों को शेयर और उपयोग फिलहाल नहीं करेगी।