रांची : देवघर एम्स में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर दायर की गयी गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में देवघर एम्स के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाया था। इस मामले में देवघर एम्स की ओर से दाखिल किए गए जवाब में कहा गया कि देवघर एम्स में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। देवघर एम्स में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखा गया लेकिन सरकार ने इसपर कोई निर्णय नहीं लिया। राज्य सरकार से जिन सुविधाओं की मांग की गयी है उनमें इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, एप्रोचिंग रोड, फ्लाइओवर और जरूरत के अनुसार पानी की व्यवस्था शामिल है। मामले में देवघर एम्स के जवाब पर अपना वक्तव्य देने के लिए हाईकोर्ट से समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने मामले की पैरवी की। याचिका में सांसद की ओर से कहा गया है कि देवघर एम्स में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उनकी ओर से कोर्ट से देवघर एम्स के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, पहुंच पथ, सड़क तथा फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।