सोनू शाह मर्डर केस में सबूतों के अभाव में राहत, 3 दोषियों को 20 को सुनाई जाएगी सजा
चंडीगढ़ की जिला अदालत ने चर्चित सोनू शाह हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया।
यह मामला सोनू शाह की हत्या से जुड़ा था, जिसमें कई आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों का नाम केवल संदेह के आधार पर जोड़ा गया था और उनके खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद पाया कि लॉरेंस बिश्नोई समेत पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं होते। इसी आधार पर उन्हें बरी करने का आदेश दिया गया।
हालांकि, इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने उनकी सजा पर सुनवाई के लिए 20 तारीख निर्धारित की है। माना जा रहा है कि दोषियों को कठोर सजा मिल सकती है।
फैसले के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस और प्रशासन की ओर से एहतियातन अतिरिक्त बल तैनात किया गया था।
यह फैसला लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का अहम पड़ाव माना जा रहा है।
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