प्रशासक का निर्णय; नियमों के तहत भर्ती में मिलेगा लाभ, सेना में सेवा दे चुके युवाओं को अवसर
चंडीगढ़ प्रशासन ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में 20% आरक्षण देने का अहम निर्णय लिया है। यह फैसला उन युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिन्होंने सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में सेवा दी है और अब नागरिक क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे हैं।
प्रशासक द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में भर्ती के दौरान आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम देश की सेवा कर चुके युवाओं के अनुभव और अनुशासन का उपयोग नागरिक प्रशासन में करने की दिशा में उठाया गया है।
भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमबद्ध रहेगी। संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे आगामी रिक्तियों में 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखें। हालांकि, उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीर योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को भविष्य की स्थिरता और रोजगार सुरक्षा मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक ढांचे में अनुशासित और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी।
यह निर्णय केंद्र और विभिन्न राज्यों द्वारा पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले अवसरों की तर्ज पर देखा जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य युवाओं को सेवा के बाद सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने कौशल का उपयोग समाज के विकास में कर सकें।
![]()











