रिहायशी इलाके में बिना अनुमति चल रही थी फैक्ट्री, पुलिस ने की सील; कई धाराओं में मामला दर्ज
सफीदों : थाना सदर सफीदों पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव कुरड़ में रिहायशी इलाके के पास अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर फैक्ट्री को सील कर दिया है।
थाना सदर सफीदों के प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि सफीदों शहर में 7 मार्च को हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे के मुख्य आरोपी गांव कुरड़ में भी एक अवैध फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने गांव कुरड़ में एक मकान किराये पर लेकर बिना किसी कानूनी अनुमति के अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कर रखा था। फैक्ट्री रिहायशी इलाके के पास चलाई जा रही थी और वहां किसी भी प्रकार के सुरक्षा मानकों (फायर सेफ्टी) का पालन नहीं किया जा रहा था।
पुलिस के अनुसार सफीदों शहर में हुए जानलेवा हादसे के बावजूद भी आरोपियों ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे, जिससे गांव कुरड़ में भी भारी जान-माल के नुकसान का खतरा बना हुआ था।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 287, 288, 143(3), 146 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 16/23 बॉन्डेड लेबर एक्ट और धारा 5 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फैक्ट्री को नियमानुसार सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
पुलिस अधीक्षक जींद ने कहा कि जनता की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति को रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बनाने या भंडारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
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