31 दिसंबर 2025 तक रबी फसलों का बीमा अनिवार्य, अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश

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फसल बीमा योजना को लेकर जिला स्तर पर बैंकर्स मीटिंग, शाखा प्रबंधकों को दिया प्रशिक्षण

जींद : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने बताया कि बुधवार को जिला स्तर पर बैंकर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। यह बैठक हमेटी, जींद में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबंधक, जींद द्वारा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंक शाखा प्रबंधकों को फसल बीमा प्रक्रिया संबंधी पूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना रहा।
बैठक में जिले की सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी-अपनी शाखाओं के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाताधारक किसानों का फसल बीमा समय रहते काटना सुनिश्चित करें। सहायक सांख्यिकी अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कटौती की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है और इस अवधि में सभी पात्र किसानों का बीमा किया जाना अनिवार्य है।
डॉ. नागपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लस्टर-2 में जिला जींद शामिल है। हरियाणा सरकार एवं कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2024 से वर्ष 2025-26 तक के लिए एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया गया है। इस कंपनी के माध्यम से रबी सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं, जौ, सरसों, चना और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रबी 2025-26 सीजन के लिए फसल बीमा की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। निर्धारित प्रीमियम दरों के अनुसार गेहूं के लिए 1205.52 रुपये प्रति हेक्टेयर, जौ के लिए 768.27 रुपये प्रति हेक्टेयर, सरसों के लिए 809.13 रुपये प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 592.54 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सूरजमुखी के लिए 817.30 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम लिया जाएगा।
बैठक के दौरान सभी बैंकर्स को निर्देश दिए गए कि रबी सीजन 2025-26 के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों का फसल बीमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की सहभागिता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकर्स, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के बीच बेहतर समन्वय और सहभागिता पर विशेष बल दिया गया।

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