मोबाइल लूट के दोषी को पांच वर्ष कारावास
गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने मोबाइल छीनने के एक मामले में आरोपी को पांच वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शहर में बढ़ते स्नैचिंग मामलों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आरोपी नूंह जिले का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने वारदात के कुछ दिनों बाद तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया था।
घटना उस समय हुई थी जब पीड़ित व्यक्ति अपने कार्यालय से लौट रहा था। सड़क किनारे फोन पर बात करते समय आरोपी अचानक पीछे से आया और मोबाइल छीनकर भागने लगा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए। फुटेज में आरोपी की बाइक और उसकी भौतिक बनावट स्पष्ट दिखाई देने पर पुलिस को जांच में अहम सुराग मिले।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि आरोपी पर पहले भी छोटे-मोटे आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने के संकेत मिले हैं। पुलिस द्वारा प्रस्तुत तकनीकी साक्ष्य, पीड़ित की पहचान और बरामद मोबाइल फोन के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। जज ने आदेश में कहा कि स्नैचिंग जैसी घटनाएँ आम नागरिकों की सुरक्षा भावना को प्रभावित करती हैं, इसलिए इन पर कड़ा संदेश देना आवश्यक है।
दोषसिद्धि के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला स्नैचिंग गिरोहों और ऐसे अपराधों में शामिल युवाओं के लिए चेतावनी का काम करेगा।
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