सरकारी स्टाफ और रिटायर्ड कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू

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Haryana government employees

छुट्टी लाभ के नियम बदले

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े एक महत्वपूर्ण लाभ को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनर पर्यटन सुविधा के बदले नकद राशि नहीं ले सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत लाभ पाने के लिए उन्हें वास्तव में यात्रा करनी होगी, तभी उन्हें संबंधित सुविधा का फायदा मिल पाएगा।

अब तक कई मामलों में कर्मचारी और पेंशनर पर्यटन सुविधा का उपयोग किए बिना ही इसके बदले एक महीने के वेतन या पेंशन के बराबर नकद राशि प्राप्त कर लेते थे। लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। यानी यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे यात्रा से जुड़े प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से योजना का उद्देश्य पूरा होगा और लोग वास्तव में पर्यटन के लिए यात्रा करेंगे। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत यात्रा करने पर ही कर्मचारियों और पेंशनरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए यात्रा से जुड़े दस्तावेज जैसे टिकट, होटल बुकिंग या अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। इसके बाद ही संबंधित लाभ स्वीकृत किया जाएगा।

हालांकि इस फैसले के बाद कई कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि पहले उन्हें सुविधा के तौर पर नकद विकल्प मिल जाता था, लेकिन अब इसके लिए यात्रा करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सरकार का तर्क है कि योजना का मूल उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों को पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करना है, इसलिए नियमों में यह बदलाव किया गया है।

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