सीजेएम मोनिका ने बंदियों को दी मुफ्त कानूनी सहायता व अपील अधिकारों की जानकारी

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जिला कारागार में आयोजित हुई जेल लोक अदालत, एक मामले का मौके पर निपटान

जींद : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पूनम सुनेजा के निर्देशानुसार बुधवार को जिला कारागार जींद में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में विचाराधीन मामलों की सुनवाई की गई, जिससे बंदियों को त्वरित न्याय एवं कानूनी राहत प्रदान की जा सके।
जेल लोक अदालत में कुल पांच मामलों को विचाराधीन रखा गया, जिनमें से एक मामले का मौके पर ही निपटान कर दिया गया। वहीं एक विचाराधीन बंदी को अंडरगोन घोषित करते हुए आदेश पारित किए गए कि यदि उस बंदी पर अन्य कोई मामला लंबित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोनिका ने जेल में निरुद्ध बंदियों से सीधे संवाद किया और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों, मुफ्त कानूनी सहायता, अपील के अधिकार तथा विधिक सेवा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हवालातियों और कैदियों की समस्याएं सुनीं तथा उनके मामलों में आ रही कठिनाइयों के समाधान को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्राधिकरण सचिव ने बंदियों से अपील की कि यदि किसी को अपने मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन भेज सकता है, जहां से उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जेल प्रशासन को महिला बंदियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, कानूनी परामर्श, रहन-सहन और खान-पान से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुल 280 कैदी व हवालातियों की चिकित्सकीय जांच की गई। स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों द्वारा मौके पर ही आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं।
कार्यक्रम में जेल अधीक्षक दीपक शर्मा, न्याय रक्षक नंद मोहन शर्मा, जसबीर, प्रियंका, चिकित्सक डॉ. गौरव मलिक, डॉ. खुशबू सहित जेल प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान यह भी जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति घर बैठे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त बताया गया कि आगामी 14 मार्च 2026 को न्यायिक परिसर जींद, नरवाना एवं सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम मोनिका ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय स्कूल हरिगढ़ तथा राजकीय स्कूल गांव बदोवाला में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
जागरूकता शिविरों के दौरान पैनल अधिवक्ताओं ने नशे के दुष्प्रभाव, नशा मुक्ति के उपाय, परिवार व समाज पर नशे के दूरगामी नकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ नशा मुक्त हरियाणा मिशन और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

 

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