रांची : आर्थिक रूप से कमजोर बच्ची का एडमिशन नहीं लेने पर जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने डीपीएस रांची को नोटिस जारी किया गया है। डीपीएस में नर्सरी कक्षा में एडमिशन के लिए अरबी रानी के आवेदन को स्वीकार करते हुए डीएसई ने डीपीएस रांची को पत्र भेजा था। पर एडमिशन नहीं लिया गया। इसके बाद अरबी रानी के पिता राजेश कुमार महतो की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखनी हैं।