धनबाद. धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में गुरुवार को धनबाद में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनी कांत पाठक ने आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है. न्यायालय छह अगस्त को इस मामले में सजा सुनाएगा.
धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई, 2021 को हुई थी. वे रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. इस दौरान एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी. राहगीरों ने जज को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी मौत हो गई. इस मामले में धनबाद पुलिस ने जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को जब्त करते हुए राहुल वर्मा और लखन वर्मा को गिरफ्तार किया था. बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी.
सीबीआई ने 20 अक्टूबर, 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी. अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही कराई थी.