छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को 5 साल की सजा

2
Kurukshetra court verdict

कोर्ट का फैसला, 40 हजार रुपये जुर्माना; फेल करने की धमकी भी दी थी

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने एक शिक्षक को दोषी करार देते हुए 5 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला उस समय सामने आया था जब छात्रा ने अपने परिजनों को शिक्षक द्वारा की गई आपत्तिजनक हरकतों की जानकारी दी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी शिक्षक ने न केवल छेड़छाड़ की, बल्कि विरोध करने पर उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी भी दी थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा के बयान, स्कूल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज कर चार्जशीट अदालत में पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिए आरोप साबित किए। बचाव पक्ष ने आरोपों को नकारने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त माना।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों का दायित्व विद्यार्थियों की सुरक्षा और मार्गदर्शन करना है, ऐसे में इस प्रकार का कृत्य गंभीर अपराध है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

फैसले के बाद परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बच्चों से जुड़े अपराधों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Loading