पीजी, गेस्ट हाउस और होटल संचालकों को निर्देश—आने वाले लोगों का रखना होगा पूरा रिकॉर्ड
हरियाणा के महम क्षेत्र में प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन उड़ाने और पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेशों के तहत बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही प्रशासन ने पीजी, गेस्ट हाउस और होटल संचालकों को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब उन्हें अपने यहां ठहरने वाले हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसमें पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी शामिल होगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके।
प्रशासन का कहना है कि हाल के समय में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ड्रोन के दुरुपयोग और पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए यह प्रतिबंध जरूरी माना जा रहा है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने या निर्देशों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी करेंगी। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है और कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। यह कदम क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।
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