काम के बहाने घर बुलाकर वारदात, कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध बेहद गंभीर और समाज के लिए चिंताजनक है, इसलिए कड़ी सजा आवश्यक है।
मामले के अनुसार आरोपी ने काम का झांसा देकर नाबालिग को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य प्रमाण अदालत में पेश किए।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, मेडिकल साक्ष्य और अन्य गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त रुख अपनाना जरूरी है, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए और भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगे।
फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाती रहेगी।
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