नेशनल शूटर मामले में कोच को झटका, अग्रिम जमानत नामंजूर

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National Shooter Case

होटल में बुलाकर यौन शोषण के आरोप, कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

फरीदाबाद में सामने आए नेशनल शूटर से जुड़े यौन शोषण मामले में आरोपी कोच को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने कोच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पीड़िता ने कोच पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता एक राष्ट्रीय स्तर की शूटर है। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि कोच ने उसे प्रशिक्षण और करियर से जुड़े बहानों से होटल में बुलाया और वहां उसके साथ यौन शोषण किया। पीड़िता का कहना है कि कोच ने उसके खेल भविष्य को प्रभावित करने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया।

मामले की सुनवाई के दौरान कोच की ओर से दलील दी गई कि आरोप झूठे हैं और उसे फंसाया जा रहा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मामला गंभीर है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। यदि आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है या पीड़िता पर दबाव बना सकता है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि आरोप बेहद संगीन हैं और इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

इस मामले ने खेल जगत में भी हलचल मचा दी है। खिलाड़ी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है और खेल संस्थानों में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू करने की जरूरत बताई है।

पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और अन्य संबंधित तथ्यों की भी जांच जारी है।

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