दर्द निवारक दवा की बिक्री पर नई पाबंदी, सरकार का बड़ा फैसला

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Nimesulide

निमेसुलाइड की डोज सीमा तय,

100 मिलीग्राम से अधिक बिक्री पर रोक

हरियाणा सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड की बिक्री को लेकर अहम बदलाव किए हैं। राज्य में अब निमेसुलाइड की बिक्री केवल निर्धारित सीमा के भीतर ही की जा सकेगी। नए नियमों के तहत डोजेज फार्म में 100 मिलीग्राम से अधिक की निमेसुलाइड दवा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय आम जनता की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लंबे समय से यह सामने आ रहा था कि निमेसुलाइड का अधिक मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसानदायक हो सकता है, खासकर लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके बावजूद दवा का मनमाने ढंग से उपयोग और ओवर-द-काउंटर बिक्री चिंता का विषय बनी हुई थी। इसी को देखते हुए सरकार ने इसके डोज नियमन का निर्णय लिया है।

नए निर्देशों के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल 100 मिलीग्राम तक की निर्धारित डोज वाली दवा ही बिक्री के लिए रखें। इससे अधिक डोज वाली दवाएं न तो स्टॉक की जा सकेंगी और न ही बेची जा सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी ड्रग इंस्पेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह कदम स्व-उपचार (सेल्फ मेडिकेशन) की प्रवृत्ति को रोकने और दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी दवा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसका सुरक्षित और वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करना है।

सरकार ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दर्द निवारक दवा का सेवन न करें। वहीं, दवा विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे दवा के दुष्प्रभावों से होने वाले मामलों में कमी आएगी। माना जा रहा है कि यह निर्णय राज्य में दवा नियंत्रण और जनस्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करेगा।

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