नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत बकाये के भुगतान के लिए बंद लिफाफे में दी गयी केंद्र सरकार की राय को अस्वीकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा तथा जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में इस बंद लिफाफे वाले चलन को बंद करना होगा। यह मूल रुप से निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था के खिलाफ है। सीजेआई ने कहा कि मैं निजी तौर पर बंद लिफाफों के खिलाफ हूं। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये आदेशों को लागू करने के बारे में है। इसमें क्या गोपनीय हो सकता है। गौरतलब है कि सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ओआरओपी भुगतान के लिए इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में भी शीर्ष अदालत ने चार किश्तों में ओआरओपी भुगतान के केंद्र सरकार के फैसले को एकतरफा बताया था।