ऑटो चालक समेत साथियों ने की थी वारदात; जुर्माने की भी सुनाई गई सजा
हरियाणा के रेवाड़ी में छीनाझपटी के एक मामले में अदालत ने चार दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनाया, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त माना गया।
मामले के अनुसार, एक ऑटो चालक ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर राहगीर पर हमला किया था। आरोपियों ने पहले पीड़ित को बातचीत के बहाने रोका और फिर मारपीट कर उससे नकदी और अन्य सामान छीन लिया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीना गया सामान बरामद किया। अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयान और बरामदगी के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं और सख्त सजा आवश्यक है।
सजा के तहत प्रत्येक दोषी को 10 वर्ष की कैद के साथ आर्थिक दंड भी भुगतना होगा। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
इस फैसले से क्षेत्र में अपराध के खिलाफ सख्त संदेश गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी वारदातों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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