ड्रग तस्करी केस में नाइजीरियन आरोपी की जमानत खारिज, कोर्ट बोली— ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के संकेत

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चंडीगढ़: ड्रग तस्करी के एक मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने नाइजीरियन मूल के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच में आरोपी के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने के संकेत मिले हैं, इसलिए उसे फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा।

पुलिस के अनुसार, आरोपी को कुछ समय पहले चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ा हो सकता है।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच में कई संदिग्ध संपर्क सामने आए हैं। इनसे यह संकेत मिलता है कि वह एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को आशंका है कि अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है या फरार भी हो सकता है।

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूतों के आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए इस समय जमानत देना उचित नहीं है।

फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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