नशा तस्करी के दो आरोपियों को 11-11 वर्ष की कठोर कैद

15

अदालत ने प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

जींद : माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के एक गंभीर मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 11-11 वर्ष की कठोर कैद (Rigorous Imprisonment) और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह फैसला थाना जुलाना में दर्ज वर्ष 2020 के नशा तस्करी प्रकरण में सुनाया।

यह मामला 18 अगस्त 2020 को दर्ज एफ.आई.आर से संबंधित है, जिसमें थाना जुलाना पुलिस ने दो व्यक्तियों — कमल उर्फ भोला निवासी गांव बुढ़ा खेड़ा लाथर और अजय निवासी गांव बास, जिला हिसार — को भारी मात्रा में गांजा सहित गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्य पुख्ता तरीके से एकत्र किए और अदालत में प्रभावी पैरवी की।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(c) के तहत दोषी पाया और 11-11 वर्ष की कठोर कैद तथा प्रत्येक को एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।

पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, भा.पु.से., ने इस फैसले को नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि जींद पुलिस नशे के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

एसपी ने आमजन से अपील की कि वे नशे के खिलाफ इस सामाजिक अभियान में पुलिस का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की नशा तस्करी या सेवन की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को इस बुराई से मुक्त किया जा सके।

 

Loading