फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50% अनुदान: सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार कुंडू

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जींद: सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार कुंडू ने जानकारी दी कि उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा के निर्देशन में इस वर्ष भी फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) स्कीम के अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष सामान्य वर्ग के 1194 और अनुसूचित जाति के 15 किसानों का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया गया है। चयनित किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी कर दिए गए हैं, और वे अपनी पसंद के किसी भी इम्पैनल्ड निर्माता / डीलर से मोलभाव कर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

दस्तावेज़ समय पर जमा कराना अनिवार्य

कृषि यंत्रों की खरीद और बिलों को समय पर ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है, अन्यथा अनुदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आवेदन के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार ही दस्तावेज रोहतक रोड बाईपास स्थित सहायक कृषि अभियंता हमेटी कैंपस में जमा करवाना अनिवार्य है। यदि दस्तावेज़ों में कोई अंतर पाया गया तो आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

धान की पराली में आग लगाने से बचें

जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेष विशेषकर धान की पराली को न जलाएं। इसके बजाय पैडी स्ट्रा चॉपर, मल्चर, सुपर सीडर, एसएमएस और जीरो टिलेज जैसी आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर पराली को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इससे न केवल जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, बल्कि गेहूं की समय पर बुवाई भी संभव हो पाती है।

पराली से कमाई भी बन सकती है संभव

स्ट्रा बेलर मशीन की मदद से पराली को गांठों में बदलकर बायोमास प्लांट या उद्योगों को बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है

सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि स्कीम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक, कृषि एवं किसान विभाग या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही संपूर्ण जानकारी http://www.agriharyana.gov.in/ वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

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