बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ा बोझ: कॉमर्शियल कनेक्शन पर ₹1.21 प्रति यूनिट सरचार्ज लागू

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बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ा बोझ
बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ा बोझ

ओपन एक्सेस सिस्टम का फायदा उठाने वालों के लिए नई दरें लागू—

सरकार ने बिजली राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाया

हरियाणा सरकार ने कॉमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। राज्य बिजली नियामक आयोग (HERC) ने नया आदेश जारी करते हुए ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत बिजली का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं पर ₹1.21 प्रति यूनिट सरचार्ज लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

इस फैसले का असर खासतौर पर उन व्यापारिक और औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा जो निजी स्रोतों से या ओपन एक्सेस व्यवस्था के तहत सस्ती बिजली प्राप्त कर रही थीं। अब उन्हें राज्य वितरण निगम को यह अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम राज्य के बिजली वितरण कंपनियों के राजस्व घाटे को कम करने और बिजली आपूर्ति प्रणाली को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। HERC ने कहा कि ओपन एक्सेस उपभोक्ता भी राज्य की बिजली संरचना का उपयोग करते हैं, इसलिए नेटवर्क चार्ज और सरचार्ज देना न्यायसंगत है।

हालांकि, उद्योग जगत और व्यापारिक संघों ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह सरचार्ज उत्पादन लागत बढ़ा देगा और छोटे उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा।

उधर, बिजली विभाग ने साफ किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं को यह शुल्क देना होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अल्पकालिक राहत तो देगा, लेकिन दीर्घकाल में उद्योगों की ऊर्जा लागत पर दबाव बढ़ सकता है।

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