मानेसर लैंड स्कैम में राहत की उम्मीद! — हाईकोर्ट ने हुड्डा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, फिलहाल आरोप तय नहीं होंगे

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पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत

हरियाणा के बहुचर्चित मानेसर लैंड स्कैम केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुड्डा की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने CBI कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी।

जानकारी के मुताबिक, CBI की विशेष अदालत ने पिछले महीने हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक लाभ प्राप्त करने के आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ हुड्डा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और जांच एजेंसी ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।

हुड्डा की ओर से दलील दी गई कि मानेसर लैंड डील उस समय की नीति के तहत पूरी तरह वैध थी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वहीं CBI ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से किसानों और जमीन मालिकों को करोड़ों का नुकसान हुआ, जबकि डेवलपर्स को अवैध लाभ मिला।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई में यह तय होगा कि CBI कोर्ट आरोप तय करने की प्रक्रिया जारी रख सकती है या नहीं।

यह मामला 2004-07 के बीच मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों की लगभग 400 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा है, जिसमें सरकारी दरों पर अधिग्रहण की धमकी देकर जमीनें सस्ते में खरीदी गईं थीं।


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