हरियाणा में तहसीलदार-DRO को मिलेगा HCS प्रमोशन का मौका: पुराने नियमों से होगी प्रक्रिया,

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संशोधित मानदंड रद्द
संशोधित मानदंड रद्द

राज्य सरकार ने प्रमोशन प्रणाली में किया बड़ा बदलाव

दर्जनों अफसरों की किस्मत दांव पर

संशोधित मानदंड रद्द – चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने HCS (हरियाणा सिविल सर्विस) में पदोन्नति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब तहसीलदार और डिप्टी रजिस्ट्रार (DRO) को 2017 के पुराने मानदंडों के अनुसार प्रमोशन का अवसर मिलेगा। सरकार ने 2019 में किए गए संशोधन को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि अब मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों के नाम भेजे जाएंगे

सूत्रों के अनुसार, चयन प्रक्रिया में उपलब्ध सीटों के मुकाबले पांच गुना अधिक नाम राज्य लोक सेवा आयोग (HPSC) को भेजे जाएंगे। यानी यदि दस सीटें होंगी, तो पचास नाम मेरिट के हिसाब से तय किए जाएंगे। इसके बाद आयोग इंटरव्यू और दस्तावेज़ सत्यापन के माध्यम से अंतिम सूची जारी करेगा।

यह फैसला उन अफसरों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जो 2019 की नीति में बदलाव के कारण प्रमोशन से वंचित रह गए थे। नए आदेश के बाद कई अनुभवी तहसीलदारों और DROs की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं।

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया है। वहीं, कुछ अधिकारियों ने इसे “देरी से लिया गया लेकिन स्वागत योग्य कदम” बताया है।

हालांकि, कुछ अफसरों का मानना है कि प्रक्रिया में फिर से देरी हो सकती है क्योंकि अब पुराने रिकॉर्ड और मूल्यांकन रिपोर्ट्स की समीक्षा करनी पड़ेगी। इसके बावजूद, विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रमोशन प्रक्रिया को जनवरी 2026 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

अब सभी की निगाहें HPSC पर हैं, जो चयन सूची जारी करने की तैयारी में जुटा है।

  

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