SSP का निर्देश- एग्जाम के मद्देनज़र नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
चंडीगढ़ में चल रही परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार का तेज ध्वनि उपकरण बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा के दौरान छात्रों को शांत वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही आयोजकों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय और ध्वनि सीमा का पालन करें।
प्रशासन ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रात 10 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर बजाता पाया गया, तो उसके उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि छात्र और अभिभावक किसी भी असुविधा की स्थिति में तुरंत सूचना दे सकें।
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