बच्ची से दुष्कर्म मामले में सख्त फैसला, दोषी को लंबी कैद और भारी जुर्माना

3
POCSO Case

जींद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट के फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, मामला उस समय सामने आया था जब पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य जुटाए। बाद में मामला अदालत में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड जरूरी है ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए उपयोग करने के निर्देश भी दिए।

फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।

Loading